अधिकारियों ने विशेष अभियान दिवसों पर मतदान केंद्रों का दौरा करने और मतदाताओं की मसौदा सूचियों की जांच करने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि पंजीकरण, विलोपन एवं विवरण संशोधन हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत किये जा सकते हैं।
बताया गया है कि नए मतदाता पंजीकरण के लिए फॉर्म-6, सूची से नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 और विवरण में सुधार के लिए फॉर्म-8 के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
अधिकारियों ने उन युवाओं से भी मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने को कहा है जो 1 अक्टूबर, 2026 तक 18 वर्ष के हो जाएंगे।






